केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
दिल्ली में कथित शराब घोटाल में 156 से दिन से तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. केजरीवाल देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी है. केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ED के केस में मिली बेल के दौरान थीं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता. केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे.
लोकतंत्र की जीत- सुनीत केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सुनीता केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया औऱ कहा कि सच को ज्यादा दिन तक कैद में नहीं रखा जा सकता है. केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है.
बीजेपी ने केजीरवाल का मांगा इस्तीफा
सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेल से निकलने के बाद जब केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो वो किस काम के सीएम हैं. उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए.